स्थायी खाता संख्या (PAN) आयकर विभाग द्वारा जारी एक अनिवार्य 10-अंकीय पहचान संख्या है। बैंक खाता खोलने, टैक्स भरने या बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है। यह लेख आपको ऑनलाइन पोर्टल (Protean, UTIITSL) और ऑफलाइन माध्यम से पैन कार्ड बनवाने की पूरी जानकारी देगा।
पैन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पहचान का प्रमाण (POI): आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस।
- पते का प्रमाण (POA): आधार कार्ड, बिजली/पानी का बिल (3 महीने से पुराना न हो) या बैंक स्टेटमेंट।
- जन्म तिथि का प्रमाण (DOB): जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या आधार कार्ड।
तरीका 1: Protean (NSDL) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन
Protean पैन कार्ड जारी करने वाली मुख्य अधिकृत संस्था है।
- आधिकारिक Protean PAN पोर्टल पर जाएं।
- 'New PAN - Indian Citizen (Form 49A)' चुनें और कैटेगरी में 'Individual' का चयन करें।
- अपना विवरण भरें और टोकन नंबर प्राप्त करें।
- पेपरलेस प्रक्रिया के लिए 'e-KYC' विकल्प चुनें (इसके लिए आधार OTP अनिवार्य है)।
- निर्धारित शुल्क (फिजिकल कार्ड के लिए ₹107) का भुगतान करें।
तरीका 2: UTIITSL पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन
UTIITSL भी सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी है जिसके केंद्र देशभर में उपलब्ध हैं।
- UTIITSL PAN पोर्टल पर जाएं।
- 'Apply for New PAN Card (Form 49A)' पर क्लिक करें।
- डिजिटल आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें या आधार e-Sign का उपयोग करें।
- भुगतान पूरा करें और कूपन नंबर को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
तरीका 3: इनकम टैक्स पोर्टल से इंस्टेंट ई-पैन (Free)
यदि आपको तुरंत और मुफ्त में डिजिटल पैन कार्ड चाहिए:
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
- 'Quick Links' सेक्शन में 'Instant e-PAN' चुनें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें और OTP से सत्यापित करें।
- 10 मिनट के भीतर आपका ई-पैन तैयार हो जाएगा। ध्यान दें: इसमें फिजिकल कार्ड घर नहीं आता।
तरीका 4: ऑफलाइन आवेदन (मैन्युअल प्रक्रिया)
यदि आप इंटरनेट का उपयोग नहीं करना चाहते या आधार लिंक नहीं है:
- Protean या UTIITSL की वेबसाइट से Form 49A डाउनलोड करें।
- काली स्याही से बड़े अक्षरों (Block Letters) में फॉर्म भरें।
- दो पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं और नियमानुसार हस्ताक्षर करें।
- पहचान, पते और जन्मतिथि के प्रमाण की फोटोकॉपी संलग्न करें।
- अपने नजदीकी PAN केंद्र (TIN-FC) पर जमा करें। आप अपने शहर का केंद्र Protean की वेबसाइट पर खोज सकते हैं।
सामान्य प्रश्न (FAQ)
पैन कार्ड की फीस कितनी है?
भारत के भीतर फिजिकल कार्ड के लिए ₹107 और केवल डिजिटल ई-पैन के लिए ₹72 (NSDL/UTI के माध्यम से) देने होते हैं।
दो पैन कार्ड रखने पर क्या होता है?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत, एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
